Posted in

किसानों के भरोसे पर वार: धोखाधड़ी केस में कांग्रेस विधायक सलाखों के पीछे

रायपुर/जांजगीर-चांपा:किसानों से धोखाधड़ी के आरोप में कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को जिला न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल तेज़ हो गई है।

दरअसल विधायक साहू पर आरोप हैं कि उन्होंने किसान से 42.78 लाख रुपए की धोखाधड़ी की, जिसमें उन्होंने फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर राशि निकालने का काम किया। यह शिकायत किसान राम कुमार शर्मा ने पुलिस में दर्ज कराई थी।

यह मामला 2015 से 2020 के बीच का बताया जा रहा है, जब साहू सहकारी समिति में प्रबंधक थे। आरोप है कि उन्होंने किसान को KCC लोन दिलाने के नाम पर फर्जी तरीके से धन का गबन किया। पुलिस ने थाना चांपा में आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 और 34 के तहत मामला दर्ज किया था।

इस मामले में अभियोग पत्र (चालान) शुक्रवार को जिला न्यायालय में पेश किया गया। इसके बाद सीजेएम कोर्ट ने साहू की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने विधायक साहू को जिला अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद जेल भेजा।

कांग्रेस विधायक के खिलाफ यह मामला पार्टी के लिए भी राजनीतिक संकट बन गया है, क्योंकि अब उनके विधायकी की छवि सवालों के घेरे में है। इस घोटाले की पूरे घटनाक्रम से न केवल किसान समुदाय में आक्रोश है, बल्कि राजनैतिक विवादों में भी यह मामला नया मोड़ ले रहा है। आगे जांच और कोर्ट की अगली सुनवाई से मामले में और अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

Share :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *